राजस्थान सरकार द्वारा संचालित Rajasthan Social Security Pension 2025 राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले वृद्ध, दिव्यांग, विधवाओं और एकल महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना की शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तहत की गई है।
यह योजना वर्ष 2025 तक जारी रहेगी और इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आय सुरक्षा प्रदान करना तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। पेंशन राशि को नियमित रूप से संशोधित किया जाता है, जिसके तहत जुलाई 2024 में 5% और जनवरी 2025 में 10% की वृद्धि की घोषणा की गई है। इसके साथ ही, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
Rajasthan Social Security Pension 2025
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का प्राथमिक लक्ष्य समाज के वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से उन लाभार्थियों के लिए डिज़ाइन की गई है जो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं।
वर्तमान में, लाभार्थियों को प्रतिमाह न्यूनतम ₹1,150 की पेंशन दी जाती है, जो आयु और श्रेणी के आधार पर बढ़कर ₹2,500 तक हो सकती है। इस योजना के तहत पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।
योजना के अंतर्गत शामिल प्रमुख पेंशन कार्यक्रम
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2025 में चार प्रमुख उप-योजनाएं शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न जरूरतमंद समूहों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है:
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना: इसके तहत 55 वर्ष या अधिक आयु की महिलाओं और 58 वर्ष या अधिक आयु के पुरुषों को ₹1,150 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹48,000 से कम होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना: 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं। 75 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को ₹1,150 और 75 वर्ष या अधिक आयु वालों को ₹1,500 प्रतिमाह मिलते हैं।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना: 40% या अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, प्राकृतिक रूप से 3.6 फीट से कम लंबाई वाले या हिजड़ा समुदाय के सदस्य इसके पात्र हैं। 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को ₹1,150 और अधिक आयु वालों को ₹1,250 प्रतिमाह दिए जाते हैं। कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों को ₹2,500 और सिलिकोसिस रोगियों को ₹1,500 मिलते हैं।
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना: 55 वर्ष या अधिक आयु की महिलाओं और 58 वर्ष या अधिक आयु के पुरुष किसानों को ₹1,150 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2025 के लिए आवेदन करने के दो मुख्य तरीके हैं: ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र या ग्राम पंचायत कार्यालय में जाना होगा। वहां उन्हें आवेदन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए राजस्थान सरकार की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड और सबमिट किया जा सकता है।
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